Anmol24News – पटना जिलाधिकारी पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा आज समाहरणालय स्थित सभागार में खरीफ विपणन मौसम, 2023-24 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति/सीएमआर आपूर्ति में प्रगति की समीक्षा की गई। उनके द्वारा अनुमंडलवार एवं प्रखंडवार कुल क्रय, कुल क्रय का समतुल्य सीएमआर, कुल लॉट, सीएमआर आपूर्ति का लक्ष्य, अद्यतन सीएमआर आपूर्ति एवं एसएफसी से पैक्स को भुगतान इत्यादि की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम में चावल (सीएमआर) प्राप्त करने की अंतिम तिथि सरकार द्वारा 31 जुलाई, 2024 निर्धारित की गई थी। उक्त तिथि तक पूर्ण मात्रा में चावल तैयार करने में होने वाली कठिनाइयों के आलोक में चावल तैयार कर बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के चावल संग्रहण केन्द्रों में जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 20 अगस्त, 2024 तक विस्तारित की गई है। उन्होंने कहा कि सभी पैक्स इस अवधि तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अपने-अपने प्रखंडों में पैक्स से समन्वय कर सीएमआर गिराव में तेजी लाएँ। अन्यथा उनके विरूद्ध सख़्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि जो भी पैक्स सीएमआर आपूर्ति में शिथिलता बरत रहा है, सहयोग एवं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उन सबके विरूद्ध जाँच कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी द्वारा पालीगंज, मसौढ़ी, दानापुर एवं पटना सदर अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारियों को सीएमआर आपूर्ति में विशेष प्रयास कर तेजी लाने का निदेश दिया गया।
दिनांक 15 फरवरी, 2024 तक कुल 1,81,391.535 एमटी धान का क्रय किया गया था। शत-प्रतिशत किसानों को भुगतान कर दिया गया है। धान के समतुल्य कुल सीएमआर (एफआरके सहित) 1,24,353.841 एमटी (4,288.063 लॉट) है। एसएफसी को 1,13,044.600 एमटी (3,898 लॉट) सीएमआर आपूर्ति किया गया है जो 90.91 प्रतिशत है। एसएफसी से पैक्स को भुगतान की गई राशि 3,68,58,54,805.56 रुपया है। जिलाधिकारी द्वारा सीएमआर की आपूर्ति में तेजी लाने का निदेश दिया गया। 20 अगस्त तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति के निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया। जिस-जिस पैक्स के पास ज्यादा बकाया है वहाँ प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी समन्वय स्थापित कर समय से सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित कराएँगे अन्यथा उनके विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को सीएमआर आपूर्ति हेतु प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर इसका अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।
अनुमंडलवार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सीएमआर आपूर्ति का प्रतिशत बाढ़ में 99.22, पटना सिटी में 98.58, मसौढ़ी में 91.52, दानापुर में 87.67, पालीगंज में 87.56 तथा पटना सदर में 86.14 है। अवशेष सीएमआर पालीगंज में 166 लॉट, दानापुर में 110 लॉट, मसौढ़ी में 72 लॉट, पटना सदर में 26 लॉट, बाढ़ में 5 लॉट एवं पटना सिटी में 5 लॉट है। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमआर आपूर्ति की स्थिति पटना सिटी एवं बाढ़ अनुमंडलों में काफी अच्छी है। पालीगंज, मसौढ़ी, दानापुर एवं पटना सदर अनुमंडलों में सीएमआर आपूर्ति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि अनुमंडल पदाधिकारी विशेष प्रयास कर स्थिति में अविलंब सुधार लाएँ। सहयोग नहीं करने वाले पैक्स के विरूद्ध जाँच कर कार्रवाई करें।
डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि सीएमआर आपूर्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डीएम डॉ. सिंह ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि निर्धारित समय तक हर हाल में सीएमआर आपूर्ति के लक्ष्य को शत-प्रतिशत हासिल कराना सुनिश्चित करें। जो भी पैक्स एवं मिलर इसमें शिथिलता बरतता है उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। अनुमंडल पदाधिकारी प्रतिदिन समीक्षा करें।
प्रखण्डवार समीक्षा में पाया गया कि धनरूआ में 49 लॉट, मसौढ़ी में 23 लॉट, बिक्रम में 71 लॉट, दुल्हिनबाजार में 48 लॉट, पालीगंज में 47 लॉट, नौबतपुर में 43 लॉट, बिहटा में 41 लॉट, मनेर में 20 लॉट तथा फुलवारीशरीफ में 18 लॉट अवशेष सीएमआर है। जिलाधिकारी द्वारा इन सभी प्रखण्डों के प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को स्थिति में तुरत सुधार लाने का निदेश दिया गया अन्यथा सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतने के आरोप में इन पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमआर आपूर्ति में जिन-जिन प्रखण्डों में प्रगति संतोषजनक नहीं है वहाँ अनुमंडल पदाधिकारी विशेष रूचि लेकर कार्यों में प्रगति लाएँ।
डीएम डॉ. सिंह द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों, जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को प्रतिवेदित मिलिंग क्षमता के विरूद्ध धीमी गति से मिलिंग करने वाले मिलों की जाँच करने तथा स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के निर्धारित समय सीमा के अंदर सीएमआर जमा नहीं कराए जाने पर पैक्सों के अवशेष धान का भौतिक सत्यापन करने का निदेश दिया गया। सीएमआर जमा नहीं कराए जाने पर सभी पैक्सों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाए।