Anmol24news-Patna जिलाधिकारी पटना डॉ. चंद्रशेखर सिंह के निदेश पर धान अधिप्राप्ति में अनियमितता बरतने के आरोप में पैक्स के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कार्यकारिणी सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी मनेर थाना में खासपुर पैक्स, प्रखंड मनेर के अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कार्यकारिणी के 10 सदस्यों कुल 12 के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई है।
दरअसल जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठकों में धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही बरतने वालों के विरुद्ध जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया गया था। इसी के अनुपालन में दानापुर अनुमंडल अंतर्गत पैक्स गोदामों में अपेक्षित धान की मात्रा का सत्यापन करने हेतु प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मनेर को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। दंडाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारियों के साथ खासपुर पैक्स गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन में पाया गया कि कुल क्रय धान की मात्रा 335.2 एमटी के विरुद्ध 87 एमटी सीएमआर की आपूर्ति की गई है। ऐप के अनुसार 19 जुलाई तक समिति द्वारा 126.6 एमटी धान की आपूर्ति संबद्ध राइस मिल को किया जा चुका है। इस प्रकार गोदाम में अवशेष धान की मात्रा 208.6 एमटी होना चाहिए।
खासपुर पैक्स के गोदाम के सत्यापन के क्रम में 41 एमटी अनुमानित धान की मात्रा पाई गई। इस प्रकार 167.6 मेट्रिक टन धान की मात्रा कम पाई गई जिसकी राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹ 2208 प्रति क्विंटल के दर से सैंतीस लाख छः सौ आठ रुपए का गबन का मामला अध्यक्ष, प्रबंधक एवं कार्यकारिणी सदस्यों के विरूद्ध बनता है। इसी आरोप में संबंधितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।
जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति एवं सीएमआर आपूर्ति में किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सरकार के निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।