Home खबरे दिनांक 01.07.2024नगर थाना अररिया में नए कानून को लेकर बैठक आयोजित दीप प्रज्वलित कर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के बीच जानकारी साझा करते एस पी व थानाध्यक्ष

दिनांक 01.07.2024नगर थाना अररिया में नए कानून को लेकर बैठक आयोजित दीप प्रज्वलित कर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के बीच जानकारी साझा करते एस पी व थानाध्यक्ष

by anmoladmin

Anmol24news-अररिया दिनांक 01.07.2024नगर थाना अररिया में नए कानून को लेकर बैठक आयोजित दीप प्रज्वलित कर सभी पुलिस पदाधिकारी एवं प्रतिनिधियों के बीच जानकारी साझा करते एस पी व थानाध्यक्ष

पुरे देश भर में तीन नए आपराधिक कानून 1जुलाई से लागू हो गया। नए कानूनों में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023,दंड प्रक्रिया 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लेगा। इन कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है।न्याय पर आधारित तीनों नए कानून को राज्य समेत देश भर में प्रभावी ढंग से लागु करने के लिए पुलिस प्रशाशन द्वारा सभी थाना के सभी पुलिसकर्मियों व थानाक्षेत्र के लोगों के बीच नए कानून का जानकारी साझा किया गया। इसी कड़ी में नगर थाना परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम आरम्भ होने से पहले पुलिस अधीक्षक अमित रंजन एवं थानाध्यक्ष मनीष रजक द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। एस पी अमित रंजन के मौजूदगी में तीन नए आपराधिक कानून की जानकारी देते थानाध्यक्ष मनीष रजक ने बताया कि भारतीय कानून में तीन नए बड़े बदलाव किए गए हैं। इसके लिए थाना में एक पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है जिसे आम लोगों के बीच उपलब्ध कराया जाएगा।थानाध्यक्ष ने कहा आमलोगों के बीच पुराने कानून से नए कानून में हुए बदलाव पुराने कानून और नए कानून के धाराओं का तुलनात्मक चार्ट सार्वजनिक किया जाएगा। जबकि अनुसंधान कर्ताओं के लिए अलग से जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान गंभीर अपराध के घटनास्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए विधि विज्ञान विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी गई है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया इंटरनेट आदि के बढ़ते इस्तेमाल से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संग्रह कर न्यायालय में पेश करने की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का भी जानकारी दिया गया। वहीं एस आई शिल्पा कुमारी ने बतायी कि महिलाओं के मामले में यौन शोषण जैसे कई मामले में अब ऑन लाईन के जरिए भी मामला दर्ज किया जा सकता है। किसी ऐसे मामले में गवाही गुजरने के लिए महिलाओं को पुलिस स्टेशन आना पडता था लेकिन अब उसके सहूलियत के मुताबिक पुलिस खुद वहां पहुंचकर वो कार्य करेगी। साथ हीं गावाहों का संरक्षण भी किया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब समय वद्ध तरीके से चारसीट या अन्य कोई कार्यवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब कोई भी मामले में ऑन लाईन के द्वारा भी आवेदन दर्ज करवाया जा सकता है। साथ हीं उन्होंने कहा कि अब किसी भी नए मामले को दर्ज करने के लिए सभी पुलिस अफसरों को कांड़ों का वीडियो ग्राफ़ी करना अनिवार्य होगा। वहीं मेडिकल सम्बंधित कोई भी मामले में डॉक्टरों को सात दिनों के अंदर हीं रिपोर्ट देना है जिससे कि जल्द मामले का निपटारा हो सके।
मौके पर नगर एवं पंचयात के प्रतिनिधिगनण, समाजसेवी समेत आमलोग भी शामिल हुए।

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